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Monday, September 21, 2020

क्या आप खुद आयकर रिटर्न फाइल करते है ? जनिए उन 7 कटौंतियों के बारे में जिनसे बचा सकते हैं टैक्स


खुद आयकर रिटर्न फाइल करते समय मन में सवाल होतो है कि टैक्स कैसे बचाया जाए? लोगों को होम लोन, मकान किराया और कुछ अन्य निवेश पर मिलने वाली टैक्स छूट की मोटी जानकारी तो रहती है, लेकिन यह नही पता होता कि कुल कितनी तरह की छूट का लाभ ले सकते है? हम आपको बता दें कि हमें आयकर में 7 प्रमुख कटौतियां मिलती है, जा निम्न हैं..

1. धारा 80सी 

इस धारा के तहत करदाता अपनी कुल करयोग्य आय को 1.50 लाख रूपए तक घटा सकता है। इस धारा की कटौती का लाभ कई तरह के निवेश विकल्पों में निवेश कर के लिया जा सकता है। इसमें प्रमुख रूप से अपने नाम से ईपीएफ, होम लोन के मूलधन का भुगतान, नए मकान की खरीद पर चुकाई गई स्टाम्प डयूटी, सुकन्या समृध्दि योजना, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग एफडी या बाॅन्ड आते है। इसके अतिरिक्त अपने स्वयं के या जीवनसाथी के या बच्चों के नाम पर भी इस धारा में कटौती मिलती है। अधिकतम दो बच्चों की स्कूल या काॅलेज की टयूशन फीस का भुगतान करने पर भी इस धारा में कटौती ली जा सकती है।

2. धारा 80सीसीडी (1बी)

इस धारा के तहत नेशनल पेंशन योजना में निवेश करने पर अधिकतम 50000 रुपए की कटौती मिलती है। इस तहर 80सी एवं 80 सीसीडी (1बी) मिला कर अधिकतम दो लाख रुपए की कटौती मिल सकती है। 

3. धारा 80डी

इस धारा के तहत स्वयं, जीवन साथी एवं आश्रित बच्चों के लिए चुकाए गए मेडिकल बीमा प्रीमियम के लिए अधिकतम 25000 की कटौती एवं माता-पिता के लिए चुकाए गए मेडिकल बीमा प्रीमियम के लिए अधिकतम 25000 रुपए की अतिरिक्त कटौती मिलती हैै। यदि माता-पिता की आयु 60 वर्ष से अधिक है तो कटौती 25000 से बढ कर अधिकतम 50000 हो जाती है। कटौती तभी मिलती है जब प्रीमियम का भुगतान नकद न किया हो। इस धारा में उपरोक्त लिमिट को ध्यान रखते हुए 5000 रुपए तक की प्रिवेंटिव हेल्थ चेक अप की भी कटौती मिलती है। 

4. धारा 80डीडी

यदि किसी करदाता पर कोई दिव्यांग आश्रित (इसमे जीवनसाथी, बच्चे, माता-पिता या भाई-बहन शामिल हैं) हो तो उनके इलाज और पालन-पोषण पर हुए खर्च पर 75000 एवं गंभीर विकलांगता होने पर 125000 तक की कटौती का प्रावधान है।

5. धारा 80डीडीबी

इस धारा में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज पर किए व्यय पर 40000 रु. तक कटौती का प्रावधान है। यदि खर्च वरिष्ठ नागरिक के इलाज के लिए है तो कटौती बढ कर 100000 रु. तक हो जाती है।

6. धारा 80ई

इस धारा के अंतर्गत स्वय, जीवनसाथी या बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए कर्ज पर चुकाए गए ब्याज पर कटौती का फायदा लिया जा सकता है। इस धारा में विदेश में उच्च शिक्षा के लिए कर्ज पर चुकाए गए ब्याज की भी कटौती मिलती है।

7. धारा 80जीजी

इस धारा मे किराए के घर के भुगतान पर अधिकतम 60000 रुपये की कटौती का प्रावधान है, लेकिन आपको एचआरए नही मिलना चाहिए। आपका स्वयं का या जीवनसाथी या बच्चों का उस शहर में मकान नही होना चाहिए, जहां नौकरी कर रहे हैं।

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15 Bhande Plot, Umreed Road, Near Shitlamata Mandir Nagpur

Mob. 9604121000